Admission Rules

प्रवेश नियमावली


(अ) प्रवेश विधि -एक रुपरेखा
(1) प्रवेशार्थी को महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु प्रपत्र पर आवेदन करना चाहिये । अत: आवेदन पत्र है जून 2017 से प्रत्येक कार्य दिवस पर 10:00 बजे से साय भी 4:00 बजे तक महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त लिए जा सकते हैं ।
(2) पूर्णतया सही भरे हुये आवेदन पत्र आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित शैक्षणिक सत्र सारणी में उल्लेखित तिथियों तक प्रत्येक कार्य दिवस में प्रात: 10:00 बजे से साय 4:00 बजे तक निर्धारित शुल्क सहित महाविद्यालय में जमा कराए जा सकते हैं ।

आवायक दस्तावेज-

  • 1. गत परीक्षा की अंकतालिका की सत्यापित प्रति
  • 2. 10 वीं कक्षा की अंकतालिका की सत्यापित प्रति
  • 3. जाति प्रमाण पत्र की प्रति
  • 4. मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति
  • 5. टी. सी./सी. सी. मूल
  • 6. (4)पासपोर्ट साईंज फोटोंग्राफ़
  • 7. माइग्रेशन सर्टीफिकेट मूल (राज. बोर्ड से बाहर की छात्राओं हेतु)

(प्रवेशार्थी अपनी गत परीक्षा की मूल अंकतालिका की 2 - 3 प्रतिलिपीयां अपने पास रखें क्योकि अक्टूबर-नवम्बर माह में परीक्षा आवेदन में मूल अंक-तालिका एवं मूल प्रमाण पत्र की प्रति विश्वविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगें | जो कि देरी से आना सम्भव हैं)

(3) प्रवेश हो जाने पर कार्यालय से अपना परिचय पत्र एव शुल्क रसीद प्राप्त कर लें इसे विद्यार्थी को सदैव अपने पास रखना होगा।
(4) प्राचार्य को यह अधिकार होगा की प्रवेश प्राप्त करने के बाद भी किसी छात्रा का आचरण आपत्तिजनक पाया गया अथवा उसने महाविद्यालय
अनुशासन भंग किया अथवा आवेदन पत्र में कोई असत्य सूचना भरी है अथवा स्वयं ने पिता /संरक्षक के स्थान पर हस्ताक्षर किए तो उसका यह कार्य अत्यन्त अवांछनीय माना जाएगा तथा उक्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
(5) महाविद्यालय सूचना पटट का समय-समय पर अवलोकन करें।

(ब) विश्वविद्यालय नामांकन
जो विद्यार्थी सी. हा. से. परीक्षा राजस्थान से उत्तीर्ण कर प्रथम वर्ष में प्रवेश लेते है, उन्हें विश्वविद्यालय नामांकन पत्र पऱीक्षा आवेदन पत्र के साथ ही भरना आवश्यक है । जो विद्यार्थी राज . बोर्ड, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय , के अलावा अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होकर किसी भी कक्षा में प्रवेश लेते है , उन्हें नामांकन एवं पात्रता फार्म दोनों संयुक्त रूप से परीक्षा आवेदन पत्र के साथ भरकर जमा करवाना आवश्यक है ।

(स) उपस्थिति
राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय के नियमानुसार एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सत्र में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है ।

(द) आचरण एवं अनुशासन
यह महाविद्यालय परिवार आपका अपना है। अतः संयमित आचरण एवं अनुशासन की अपेक्षा प्रत्येक विद्यार्थी से की ज्ञाती हे।

(1) छात्राओं के हित में महाविद्यालय परिसर में छात्राओं द्वारा मोबाइल प्रयोग एवं रखने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध है । विशेष परिस्थितियों मैं
महाविद्यालय के दूरभाष का प्रयोग निशुल्क किया जा सकेगा।
(2) महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाएं रखें।
(3) महाविद्यालय में शांतिपूर्ण वातावरण बनाएँ रखें।
(4) कक्षा में कालांश लगने के पश्च्यात विलम्ब से ना जावे।
(5) रेगिंग दण्डनीय अपराध है । अत्त : नवागन्तुक विद्यार्थी की रेगिंग न करें अपितु उसका स्नेहहिल अभिनन्दन कर उसे महाविद्यालय परिवार का पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराये।
(6) महाविद्यालय कीं गरिमा बनाएँ रखने हेतु महाविद्यालय द्वारा आयोजित सभा,समारोह तथा प्रतियोगिताओ में शिष्ट व्यवहार बनाएं रखें।